Join Contact

Bank Transfer Failed: खाते से पैसे कट गए और ट्रांसफर फेल? घबराएं नहीं, इस तरीके से तुरंत वापस आएगा रिफंड

बैंक ट्रांसफर फेल: UPI/IMPS में पैसे कटे? RBI नियमों से T+1 दिन में रिफंड मिलेगा। UTR नोट कर बैंक ऐप/कस्टमर केयर से शिकायत करें। 3 दिन बाद NPCI/RBI CMS पर जाएं। देरी पर ₹100/दिन जुर्माना। स्क्रीनशॉट रखें, घबराएं नहीं- 90% केस ऑटो-रिवर्सल से सुलझते हैं।

Published On:
Bank Transfer Failed: खाते से पैसे कट गए और ट्रांसफर फेल? घबराएं नहीं, इस तरीके से तुरंत वापस आएगा रिफंड

डिजिटल इंडिया के दौर में UPI, IMPS और NEFT जैसे ऑनलाइन बैंकिंग माध्यम हर घर की जरूरत बन चुके हैं। लेकिन तकनीकी खराबी या नेटवर्क समस्या से ट्रांसफर फेल होने पर खाते से पैसे कट जाते हैं, तो लाखों लोग परेशान हो जाते हैं। क्या आपका पैसा डूब गया? बिल्कुल नहीं! RBI के सख्त नियमों और सही प्रक्रिया से 24-48 घंटे में ही रिफंड मिल जाता है। हाल ही में फरवरी 2026 में टाइम्स नाउ हिंदी की रिपोर्ट के अनुसार, ऐसे केस बढ़ रहे हैं, लेकिन जागरूकता से 90% मामले ऑटो-रिवर्सल से सुलझ जाते हैं।

ट्रांसफर फेल के प्रमुख कारण

आजकल हर दूसरा व्यक्ति PhonePe, Google Pay या Paytm से पेमेंट करता है। लेकिन नेटवर्क डाउन, सर्वर ओवरलोड, गलत UPI ID, अकाउंट लिमिट एग्जीड या बैंक सिस्टम ग्लिच से ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है। उदाहरण के लिए, पीक ऑवर्स में UPI ट्रांजेक्शन पेंडिंग दिखता है, जो बाद में अपने आप रिवर्स हो जाता है। इकोनॉमिक टाइम्स की 2025 रिपोर्ट बताती है कि IMPS में 70% फेलियर नेटवर्क से होते हैं। सावधानी बरतें: हमेशा सही IFSC कोड और UPI ID वेरिफाई करें।

तुरंत क्या करें स्टेप-बाय-स्टेप गाइड

सबसे पहले घबराएं नहीं। ट्रांजेक्शन ID या UTR नंबर नोट करें- यह स्क्रीनशॉट से मिलेगा। बैंक ऐप (SBI YONO, HDFC MBank) या UPI ऐप में हिस्ट्री चेक करें। 24 घंटे इंतजार करें, क्योंकि ज्यादातर केस T+1 (अगले कामकाजी दिन) में सॉल्व हो जाते हैं। NPCI डेटा के मुताबिक, UPI फेलियर में 95% रिफंड 48 घंटे में आते हैं। अगर पेंडिंग दिखे, तो फ्रेश ट्राई न करें- इंतजार करें।

RBI के नियम

RBI की 19 सितंबर 2019 सर्कुलर (अपडेटेड 2025) के तहत फेल्ड ट्रांजेक्शन में सख्त समय सीमा है। IMPS/UPI के लिए T+1 दिन में रिफंड जरूरी। देरी पर बैंक प्रतिदिन ₹100 का मुआवजा देगा। NEFT/RTGS में 2-3 दिन, ATM में 5 दिन तक। नवभारत टाइम्स रिपोर्ट के अनुसार, यह नियम बैंकों को तेजी से काम करने को मजबूर करता है। 2026 में भी यही लागू है- बैंक देरी न कर सके।

ट्रांजेक्शन टाइपरिफंड समयसीमादेरी पर जुर्माना
UPI/IMPST+1 दिन₹100/दिन 
NEFT/RTGS2-3 दिन₹100/दिन 
ATM/कार्ड5 दिन₹100/दिन 

शिकायत का आसान तरीका

3 दिन बाद रिफंड न आए तो एक्शन लें। बैंक ऐप में “Raise Complaint” चुनें, कस्टमर केयर (टोल-फ्री) कॉल करें या ब्रांच में लिखित आवेदन दें। डिटेल्स दें: UTR, तारीख, राशि, स्क्रीनशॉट। UPI के लिए NPCI पोर्टल (npci.org.in) यूज करें। 30 दिन में न सुलझे तो RBI CMS (cms.rbi.org.in) या Ombudsman पर शिकायत। टाइम्स नाउ के अनुसार, 80% केस 7 दिन में रिजॉल्व होते हैं।

सावधानियां और टिप्स

  • ट्रांजेक्शन का SMS/ईमेल सेव करें।
  • अनजान लिंक से पेमेंट न करें- फ्रॉड से बचें।
  • गलत अकाउंट में पैसे गए तो तुरंत बैंक सूचित करें; रिसीवर सहयोग करे तो आसान, वरना कोर्ट जा सकते हैं।
  • Ujjivan SFB जैसे बैंक UPI रिफंड पेज देते हैं।

डिजिटल बैंकिंग सुरक्षित है, बस जागरूक रहें। लाखों यूजर्स रोज UPI से ₹1 लाख करोड़ ट्रांसफर करते हैं- छोटी गलती पर न घबराएं। सही स्टेप्स से आपका पैसा सुरक्षित! 

Author
info@nitap.in

Leave a Comment

संबंधित समाचार