
आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग के मेधावी छात्रों के लिए महाराष्ट्र सरकार की ओर से एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है, उच्च शिक्षा हासिल करने की इच्छा रखने वाले छात्रों के लिए राज्य सरकार ‘भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर स्वाधार योजना’ के तहत आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है, इस योजना के माध्यम से छात्रों को भोजन, आवास और अन्य खर्चों के लिए सालाना 51,000 रुपये से लेकर 60,000 रुपये तक की मदद दी जा रही है।
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क्या है स्वाधार योजना?
यह योजना विशेष रूप से उन छात्रों के लिए है जिन्हें सरकारी छात्रावासों (Hostels) में जगह नहीं मिल पाई है, सरकार ऐसे छात्रों के बैंक खाते में सीधे (DBT के माध्यम से) राशि ट्रांसफर करती है ताकि वे शहर में रहकर अपनी पढ़ाई जारी रख सकें।
शहर के हिसाब से मिलेगी सहायता राशि
स्वाधार योजना के तहत मिलने वाली राशि को शहरों की श्रेणियों में बांटा गया है:
- A श्रेणी (बड़े शहर): मुंबई, पुणे, नागपुर और ठाणे जैसे शहरों में पढ़ने वालों को ₹60,000।
- B श्रेणी (राजस्व संभागीय शहर): इन शहरों के लिए ₹51,000 की राशि तय की गई है।
- जिला और तालुका स्तर: जिला स्तर पर ₹43,000 और तालुका स्तर के लिए ₹38,000 दिए जाते हैं।
किसे मिलेगा लाभ? (पात्रता की शर्तें)
इस योजना का लाभ उठाने के लिए सरकार ने कुछ कड़े नियम और शर्तें तय की हैं:
- जाति वर्ग: आवेदक केवल अनुसूचित जाति (SC) और नव-बौद्ध वर्ग का होना चाहिए।
- आय सीमा: परिवार की कुल वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
- शैक्षणिक रिकॉर्ड: छात्र ने पिछली कक्षा में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त किए हों।
- स्थानीय निवासी: छात्र उस विशेष शहर का स्थानीय निवासी नहीं होना चाहिए जहाँ वह शिक्षा ले रहा है।
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जरूरी दस्तावेज जो आपको रखने होंगे तैयार
आवेदन के दौरान छात्रों को निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
- जाति प्रमाणपत्र (Caste Certificate)
- तहसीलदार द्वारा जारी आय का प्रमाणपत्र
- डोमिसाइल सर्टिफिकेट (महाराष्ट्र का मूल निवासी होना अनिवार्य)
- आधार कार्ड और बैंक पासबुक (आधार लिंक्ड)
- कॉलेज का बोनाफाइड सर्टिफिकेट और मार्कशीट
ऐसे करें आवेदन: स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस
पात्र छात्र आधिकारिक पोर्टल hmas.mahait.org पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, पोर्टल पर खुद को रजिस्टर करने के बाद सभी जरूरी शैक्षणिक और व्यक्तिगत जानकारी भरनी होगी, ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद, इसकी एक हार्ड कॉपी आवश्यक दस्तावेजों के साथ जिले के ‘सहायक आयुक्त, समाज कल्याण विभाग’ के कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है।
उच्च शिक्षा के सपने देख रहे युवाओं के लिए यह योजना किसी वरदान से कम नहीं है, जिससे पैसों की कमी के कारण अब उनकी पढ़ाई नहीं रुकेगी।
















