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DL रिन्यू कराना हुआ अब और भी आसान! बिना RTO जाए घर बैठे मोबाइल से करें आवेदन; जानें 2026 के नए नियम और फीस

अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस (DL) एक्सपायर होने वाला है, तो अब आपको क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) की लंबी लाइनों में लगने की जरूरत नहीं है, सरकार ने साल 2026 के लिए ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल की प्रक्रिया को और भी डिजिटल और सरल बना दिया है, अब आप अपने स्मार्टफोन के जरिए चंद मिनटों में आवेदन कर सकते हैं

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DL रिन्यू कराना हुआ अब और भी आसान! बिना RTO जाए घर बैठे मोबाइल से करें आवेदन; जानें 2026 के नए नियम और फीस
DL रिन्यू कराना हुआ अब और भी आसान! बिना RTO जाए घर बैठे मोबाइल से करें आवेदन; जानें 2026 के नए नियम और फीस

अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस (DL) एक्सपायर होने वाला है, तो अब आपको क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) की लंबी लाइनों में लगने की जरूरत नहीं है, सरकार ने साल 2026 के लिए ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल की प्रक्रिया को और भी डिजिटल और सरल बना दिया है, अब आप अपने स्मार्टफोन के जरिए चंद मिनटों में आवेदन कर सकते हैं। 

AI तकनीक से लैस हुई रिन्यूअल प्रक्रिया

2026 के नए नियमों के तहत, सुरक्षा और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए AI-आधारित फेस ऑथेंटिकेशन (Face Verification) को अनिवार्य कर दिया गया है। अब आवेदक का सत्यापन उसके आधार डेटा और लाइव फोटो के जरिए सीधे पोर्टल पर हो जाता है, जिससे फर्जीवाड़े की गुंजाइश खत्म हो गई है।

घर बैठे ऐसे करें आवेदन (Step-by-Step)

परिवहन विभाग ने ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को बेहद आसान रखा है: 

  • सबसे पहले parivahan.gov.in पर जाएं।
  • अपने राज्य का चयन करें और ‘Driving Licence Related Services’ पर क्लिक करें।
  •  ‘Apply for DL Renewal’ विकल्प चुनें और अपना लाइसेंस नंबर व जन्म तिथि भरें।
  •  अपना आधार कार्ड, पुराना लाइसेंस और डिजिटल हस्ताक्षर अपलोड करें।
  • निर्धारित फीस का भुगतान UPI या नेट बैंकिंग के जरिए करें। 

सफल वेरिफिकेशन के बाद, आपका नया स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस स्पीड पोस्ट के जरिए सीधे आपके घर के पते पर भेज दिया जाएगा। 

2026 की नई फीस संरचना और नियम

सरकार ने फीस में पारदर्शिता लाते हुए इसे डिजिटल पेमेंट से जोड़ दिया है: 

  • सामान्य रिन्यूअल: ₹200 (स्मार्ट कार्ड शुल्क अतिरिक्त हो सकता है)।
  • ग्रेस पीरियड: लाइसेंस खत्म होने के बाद 30 दिनों तक रिन्यू कराने पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा।
  • देरी पर जुर्माना: ग्रेस पीरियड बीतने के बाद रिन्यूअल कराने पर ₹1,000 प्रति वर्ष तक का विलंब शुल्क देना पड़ सकता है।
  • मेडिकल सर्टिफिकेट: 40 वर्ष से अधिक आयु वाले आवेदकों को ‘Form 1A’ के माध्यम से ऑनलाइन मेडिकल सर्टिफिकेट देना अनिवार्य है। 

सावधानी बरतें

परिवहन विभाग ने सलाह दी है कि केवल आधिकारिक ‘सारथी परिवहन’ पोर्टल का ही उपयोग करें और किसी भी अनधिकृत एजेंट या वेबसाइट के झांसे में न आएं। डिजिटल इंडिया की इस पहल से न केवल समय की बचत हो रही है, बल्कि भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगी है।

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info@nitap.in

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