
राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) से जुड़े लाखों परिवारों के लिए एक बड़ी राहत वाली खबर है। अब राशन कार्ड में छूटे हुए परिवार के सदस्यों का नाम जोड़ने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की मजबूरी खत्म हो गई है। राज्य सरकार ने इसके लिए एक नया ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च कर दिया है, जिसके जरिए कोई भी पात्र परिवार घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से आवेदन कर सकता है। यह कदम पारदर्शिता बढ़ाने और डिजिटल इंडिया को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण है।
Table of Contents
पिछली परेशानियों का अंत
पिछले सालों में कई परिवारों को राशन कार्ड में नए सदस्य, जैसे नवजात शिशु, विवाहित बेटी या अन्य रिश्तेदारों के नाम जोड़ने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था। ई-मित्र केंद्रों पर लंबी कतारें, दस्तावेजों की हेराफेरी और देरी से लोग योजना के पूरे लाभ से वंचित रह जाते थे। लेकिन अब खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने rrcc.rajasthan.gov.in/NameAddRC.aspx जैसे आधिकारिक पोर्टल पर यह सुविधा उपलब्ध करा दी है। फरवरी 2026 में अपडेटेड इस पोर्टल से प्रक्रिया न केवल तेज हुई है, बल्कि जन आधार और आधार OTP आधारित सत्यापन से धांधली की गुंजाइश भी कम हो गई है।
आवेदन की सरल प्रक्रिया
आवेदन शुरू करने के लिए सबसे पहले पोर्टल पर जाएं और अपना जिला चुनें। राशन कार्ड नंबर दर्ज करके सर्च करें, जहां मौजूदा परिवार के सदस्यों की लिस्ट दिखेगी। नए सदस्य का जन आधार नंबर डालें, जो अनिवार्य है क्योंकि सत्यापन उसके API से होता है। उसके बाद आधार से जुड़े मोबाइल पर आने वाले OTP से वेरिफिकेशन पूरा करें। अगर नए सदस्य के नाम पर LPG गैस कनेक्शन है, तो उसकी LPG ID अपलोड करें। अन्य जरूरी दस्तावेज जैसे जन्म प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण भी संलग्न करें। अंत में ‘जनरेट एप्लीकेशन’ पर क्लिक कर फॉर्म सबमिट करें। पूरी प्रक्रिया 10-15 मिनट में हो जाती है।
जांच और स्वीकृति की प्रक्रिया
आवेदन जमा होने के बाद यह जिला रसद अधिकारी, विकास अधिकारी और अधिशासी अधिकारी की जांच के पास जाता है। सामान्यत: 3-4 दिनों में स्वीकृति मिल जाती है, जिसकी SMS अलर्ट के जरिए सूचना दी जाती है। यह व्यवस्था न केवल समय बचाती है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को भी सशक्त बनाती है, जहां इंटरनेट पहुंच बढ़ रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह NFSA को और प्रभावी बनाने का प्रयास है, क्योंकि योजना के तहत 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति मुफ्त मिलता है।
e-KYC अनिवार्य, समयसीमा का ध्यान रखें
नाम जुड़ने के बाद एक महत्वपूर्ण शर्त है – 90 दिनों के अंदर नए सदस्य का e-KYC कराना जरूरी। यह बायोमेट्रिक या OTP आधारित प्रक्रिया सदस्य की पहचान और पात्रता सुनिश्चित करती है। देरी होने पर लाभ रुक सकता है। e-KYC भी उसी पोर्टल या नजदीकी ई-मित्र से किया जा सकता है। अगर कोई समस्या आए, तो हेल्पलाइन 18001800150 पर कॉल करें।
जरूरी दस्तावेज और सावधानियां
- जन आधार कार्ड (मुख्य)
- आधार कार्ड (OTP के लिए)
- LPG ID (यदि लागू)
- जन्म/विवाह प्रमाण पत्र
आवेदन से पहले पेंडिंग स्टेटस चेक करें और सही जानकारी भरें। गलत डिटेल से रिजेक्शन हो सकता है। यह सुविधा विशेष रूप से होली-त्योहारों से पहले उपयोगी है, जब राशन की मांग बढ़ती है। सरकार का यह डिजिटल कदम अन्य राज्यों के लिए भी मिसाल बन सकता है।
















