
गरीब और आर्थिक रुप से कमजोर परिवारों के लिए केंद्र सरकार की ‘राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना’ (National Family Benefit Scheme – NFBS) एक वरदान साबित हो रही है इस योजना के तहत, यदि परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य की असामयिक मृत्यु हो जाती है, तो सरकार उस परिवार को ₹30,000 की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
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क्या है राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना?
यह योजना ‘राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम’ (NSAP) का एक हिस्सा है। इसके अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन करने वाले परिवारों को सहायता दी जाती है। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर (DBT) की जाती है।
पात्रता के मुख्य मापदंड (Eligibility Criteria)
योजना का लाभ लेने के लिए सरकार ने कुछ कड़े नियम निर्धारित किए हैं, जो इस प्रकार हैं:
- BPL श्रेणी: आवेदक परिवार का नाम गरीबी रेखा के नीचे (BPL) की सूची में होना अनिवार्य है।
- मुख्य कमाऊ सदस्य: मृत्यु उस सदस्य की होनी चाहिए जो परिवार का मुख्य आय स्रोत था।
- आयु सीमा: मृतक की आयु 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम होनी चाहिए।
- मृत्यु का कारण: मृत्यु प्राकृतिक हो या दुर्घटनाजन्य, दोनों ही स्थितियों में सहायता दी जाती है।
- समय सीमा: आमतौर पर सदस्य की मृत्यु के 1 वर्ष के भीतर आवेदन करना आवश्यक होता है।
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आवेदन के लिए जरुरी दस्तावेज
आवेदन प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए:
- मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate)।
- परिवार का BPL कार्ड या आय प्रमाण पत्र।
- मृतक का आयु प्रमाण पत्र (आधार कार्ड, मार्कशीट या जन्म प्रमाण पत्र)।
- आवेदक का आधार कार्ड और बैंक पासबुक की फोटोकॉपी।
- मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो।
कैसे करें आवेदन? (Application Process)
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों का चुनाव कर सकते हैं:
- ऑफलाइन माध्यम: आप अपने क्षेत्र के नगर पालिका, जनपद पंचायत या तहसील कार्यालय में जाकर संबंधित फॉर्म भर सकते हैं।
- ऑनलाइन माध्यम: कई राज्यों में इसे ‘ई-डिस्ट्रिक्ट’ (e-District) पोर्टल या ‘NSAP’ की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से भरा जा सकता है।
- सत्यापन: आवेदन जमा होने के बाद, स्थानीय प्रशासन (जैसे लेखपाल या ग्राम पंचायत सचिव) दस्तावेजों की जांच करता है, सत्यापन सही पाए जाने पर राशि स्वीकृत कर दी जाती है।
















