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बेटियों की शादी के लिए सरकार देगी ₹51,000 की नकद सहायता! इस सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए यहाँ से भरें फॉर्म

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को एक बड़ी सौगात दी है, सरकार ने राज्य की बेटियों की शादी के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि को दोगुना करने का ऐतिहासिक फैसला लिया है, अब 'मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना' के तहत मिलने वाली ₹51,000 की राशि को बढ़ाकर ₹1.01 लाख (करीब 1 लाख रुपये) कर दिया गया है

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बेटियों की शादी के लिए सरकार देगी ₹51,000 की नकद सहायता! इस सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए यहाँ से भरें फॉर्म
बेटियों की शादी के लिए सरकार देगी ₹51,000 की नकद सहायता! इस सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए यहाँ से भरें फॉर्म

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को एक बड़ी सौगात दी है, सरकार ने राज्य की बेटियों की शादी के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि को दोगुना करने का ऐतिहासिक फैसला लिया है, अब ‘मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना’ के तहत मिलने वाली ₹51,000 की राशि को बढ़ाकर ₹1.01 लाख (करीब 1 लाख रुपये) कर दिया गया है। 

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बजट 2026-27 में भारी बढ़ोतरी 

उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने हाल ही में विधानसभा में पेश किए गए वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में इस योजना के लिए ₹750 करोड़ का प्रावधान किया है, इस कदम का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर विवाह के खर्च के बोझ को कम करना और बेटियों के सम्मानजनक विवाह को सुनिश्चित करना है।

पैसों का वितरण कैसे होगा?

नई व्यवस्था के तहत ₹1 लाख की सहायता राशि को तीन हिस्सों में बांटा गया है: 

  • ₹60,000 (सीधे खाते में): यह राशि सीधे दुल्हन के बैंक खाते (DBT) में भेजी जाएगी।
  • ₹25,000 (शादी का सामान): दूल्हा-दुल्हन को उपहार के तौर पर बर्तन, कपड़े और अन्य जरुरी सामान दिए जाएंगे।
  • ₹15,000 (आयोजन खर्च): यह राशि सामूहिक विवाह समारोह के आयोजन और अन्य व्यवस्थाओं पर खर्च की जाएगी। 

किन्हें मिलेगा लाभ? (पात्रता मानदंड)

  • निवास: आवेदक का उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।
  • आय सीमा: परिवार की वार्षिक आय ₹2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • आयु: शादी के समय लड़की की उम्र कम से कम 18 वर्ष और लड़के की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए।
  • विशेष श्रेणी: यह योजना अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और सामान्य वर्ग के गरीब परिवारों के लिए है, विधवा और तलाकशुदा महिलाएं भी पुनर्विवाह के लिए पात्र हैं। 

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आवेदन कैसे करें?

इच्छुक परिवार इस योजना के लिए Yuva Sathi पोर्टल या ज़िला समाज कल्याण विभाग के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, आवेदन के लिए आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक और आयु प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। 

अन्य राज्यों की स्थिति

उत्तर प्रदेश के अलावा पंजाब की ‘आशीर्वाद योजना’ और ओडिशा की नई योजनाओं के तहत भी ₹51,000 की सहायता राशि दी जा रही है। वहीं हरियाणा में विशेष श्रेणियों के लिए यह राशि ₹71,000 तक है। 

Government Scheme 51000 Cash Assistance for Girls Marriage
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info@nitap.in

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