
डिजिटल दुनिया के जाल में फंसते बचपन को बचाने के लिए सरकार ने अब तक का सबसे सख्त कदम उठाने की तैयारी कर ली है, अगर आप भी अपने छोटे बच्चों को घंटों स्मार्टफोन या सोशल मीडिया पर व्यस्त देख परेशान हैं, तो यह खबर आपके लिए बड़ी राहत बन सकती है, कर्नाटक सरकार ने राज्य में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पेश किया है।
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क्या है ‘Age-Lock’ कानून और इसका मकसद?
6 मार्च 2026 को अपने बजट भाषण के दौरान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस ऐतिहासिक कदम का एलान किया, इस ‘Age-Lock’ नियम का मुख्य उद्देश्य बच्चों को ऑनलाइन गेमिंग की लत, साइबर बुलिंग और मानसिक तनाव से बचाना है सरकार का मानना है कि छोटी उम्र में सोशल मीडिया का अत्यधिक एक्सपोजर बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास में बाधक बन रहा है।
इन मुख्य बिंदुओं पर रहेगा जोर
- प्रस्ताव के अनुसार, 16 वर्ष से कम आयु के किशोर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब आदि) का उपयोग नहीं कर पाएंगे।
- अब केवल ‘Date of Birth’ डाल देने भर से अकाउंट नहीं बनेगा, कंपनियों को आधार कार्ड या अन्य सरकारी आईडी के जरिए यूजर की उम्र का भौतिक सत्यापन (Physical Verification) करना अनिवार्य हो सकता है।
- डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) एक्ट के तहत, 18 साल से कम उम्र के बच्चों का डेटा इस्तेमाल करने के लिए अब टेक कंपनियों को पेरेंट्स से आधिकारिक अनुमति लेनी होगी।
- आंध्र प्रदेश सरकार ने भी 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए मोबाइल एक्सेस कंट्रोल करने के संकेत दिए हैं।
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कंपनियों पर गिरेगी गाज?
इस कानून के लागू होने के बाद सोशल मीडिया दिग्गजों (Meta, Google, X) की मुश्किलें बढ़ सकती हैं नियमों का उल्लंघन करने पर कंपनियों पर भारी जुर्माने का प्रावधान किया जा रहा है, सरकार का स्पष्ट संदेश है कि तकनीक की आड़ में बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
विशेषज्ञों का कहना है कि यह कानून भारत में ‘डिजिटल पेरेंटिंग’ के एक नए युग की शुरुआत करेगा, जहाँ बच्चों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता होगी।
















