
रमजान के पवित्र महीने के आगाज के साथ ही तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सरकारों ने मुस्लिम सरकारी कर्मचारियों को एक बड़ी राहत दी है राज्य सरकारों द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, रमजान के दौरान मुस्लिम कर्मचारियों के वर्किंग ऑवर्स (काम के घंटों) में कटौती की गई है, जिससे उन्हें शाम को निर्धारित समय से एक घंटा पहले घर जाने की अनुमति होगी।
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शाम 4 बजे हो जाएगी छुट्टी
दोनों राज्यों द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक, सभी सरकारी कार्यालयों, स्कूलों और संविदा (Contract) पर काम करने वाले मुस्लिम कर्मचारियों को शाम 4:00 बजे कार्यालय छोड़ने की अनुमति दी गई है, सामान्य दिनों में यह समय शाम 5:00 बजे या उससे बाद का होता है, सरकार के इस फैसले का उद्देश्य कर्मचारियों को शाम के समय इफ्तार और नमाज की तैयारी के लिए पर्याप्त समय देना है।
इन पर लागू होगा आदेश
- तेलंगाना: सरकार द्वारा जारी मेमो संख्या 677/Poll.B/2026 के तहत सभी विभागों और शैक्षणिक संस्थानों के मुस्लिम कर्मचारियों को यह लाभ मिलेगा।
- आंध्र प्रदेश: आंध्र सरकार ने भी समान आदेश लागू करते हुए अपने कर्मचारियों को राहत प्रदान की है।
- अवधि: यह रियायत रमजान के पूरे महीने (चांद दिखने के आधार पर निर्धारित अवधि तक) प्रभावी रहेगी।
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कुछ शर्तों के साथ मिली है छूट
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह छूट केवल उन्हीं कर्मचारियों पर लागू होगी जिनके पास उस दौरान कोई ‘अत्यावश्यक’ (Emergency) कार्य लंबित न हो, यदि किसी कर्मचारी की उपस्थिति कार्य की गंभीरता के कारण अनिवार्य है, तो उसे ड्यूटी पर रहना होगा।
















