Join Contact

ट्रेन लेट होने पर घबराएं नहीं! बिना टिकट कैंसिल किए भी मिलेगा 100% रिफंड; रेलवे के इस ‘खुफिया’ नियम को आज ही जान लें

भारतीय रेलवे से सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक बेहद काम की खबर है, अक्सर कोहरे या तकनीकी कारणों से ट्रेनें घंटों देरी से चलती हैं, जिससे यात्रियों का पूरा शेड्यूल बिगड़ जाता है, ऐसी स्थिति में घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रेलवे के 'टीडीआर' (TDR) नियम के तहत आप बिना एक भी रुपया गंवाए अपना पूरा किराया वापस पा सकते हैं

Published On:
ट्रेन लेट होने पर घबराएं नहीं! बिना टिकट कैंसिल किए भी मिलेगा 100% रिफंड; रेलवे के इस 'खुफिया' नियम को आज ही जान लें
ट्रेन लेट होने पर घबराएं नहीं! बिना टिकट कैंसिल किए भी मिलेगा 100% रिफंड; रेलवे के इस ‘खुफिया’ नियम को आज ही जान लें

भारतीय रेलवे से सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक बेहद काम की खबर है, अक्सर कोहरे या तकनीकी कारणों से ट्रेनें घंटों देरी से चलती हैं, जिससे यात्रियों का पूरा शेड्यूल बिगड़ जाता है, ऐसी स्थिति में घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रेलवे के ‘टीडीआर’ (TDR) नियम के तहत आप बिना एक भी रुपया गंवाए अपना पूरा किराया वापस पा सकते हैं। 

यह भी देखें: हरियाणा के पुलिसकर्मियों की बल्ले-बल्ले! बेटी की शादी पर सरकार देगी ₹2.5 लाख, शगुन योजना की शर्तों में हुआ बड़ा बदलाव

क्या है रेलवे का यह खास नियम?

रेलवे के नियमों के मुताबिक, यदि आपकी ट्रेन अपने बोर्डिंग स्टेशन (प्रस्थान स्टेशन) पर निर्धारित समय से 3 घंटे या उससे अधिक देरी से पहुंचती है, तो आप 100% रिफंड के हकदार हैं, खास बात यह है कि इस स्थिति में रेलवे कोई ‘कैंसिलेशन चार्ज’ भी नहीं काटता। 

रिफंड पाने के लिए जरूरी शर्तें

  • 3 घंटे की देरी: ट्रेन का आपके बोर्डिंग स्टेशन पर 3 घंटे से ज्यादा लेट होना अनिवार्य है।
  • यात्रा न करना: यह रिफंड तभी मिलेगा जब यात्री उस ट्रेन में सफर नहीं करता है।
  • समय सीमा: रिफंड क्लेम करने के लिए आपको ट्रेन के वास्तविक प्रस्थान (Actual Departure) से पहले प्रक्रिया पूरी करनी होगी। 

रिफंड क्लेम करने का सही तरीका

  1. ऑनलाइन टिकट (E-Ticket) के लिए:
    • सीधे टिकट कैंसिल न करें, बल्कि IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट या ऐप पर लॉगिन करें।
    • ‘My Transactions’ सेक्शन में जाकर ‘File TDR’ का विकल्प चुनें।
    • कारणों की सूची में “Train late more than 3 hours and passenger not travelled” को सिलेक्ट कर सबमिट करें।
  2. काउंटर टिकट (PRS Ticket) के लिए:
    • यदि आपने स्टेशन काउंटर से टिकट लिया है, तो आपको नजदीकी कंप्यूटराइज्ड रिजर्वेशन काउंटर पर जाना होगा।
    • वहां अपना मूल टिकट सरेंडर करें और रिफंड फॉर्म भरकर जमा करें। 

यह भी देखें: बैंक एफडी भूल जाएंगे! पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में मिल रहे हैं पूरे ₹7.25 लाख, आज ही निवेश कर फिक्स करें अपना भविष्य

इन बातों का रखें विशेष ध्यान

  • वंदे भारत और अमृत भारत: जनवरी 2026 से लागू नए नियमों के अनुसार, इन प्रीमियम ट्रेनों में सामान्य कैंसिलेशन काफी सख्त है, लेकिन 3 घंटे से अधिक की देरी पर 100% रिफंड का नियम अब भी लागू है।
  • रिफंड का समय: ऑनलाइन फाइल किए गए TDR का पैसा आमतौर पर आपके बैंक खाते में आने में 5 से 7 वर्किंग डेज का समय लगता है, हालांकि कुछ मामलों में यह अधिक भी हो सकता है।
  • UTS ऐप बदलाव: ध्यान दें कि 1 मार्च 2026 से पुरानी UTS ऐप बंद हो गई है और अब सभी सेवाएं नए ‘RailOne’ ऐप पर शिफ्ट कर दी गई हैं।
Train Delayed By More Than 3 Hours
Author
info@nitap.in

Leave a Comment

संबंधित समाचार