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12 साल का रेंट एग्रीमेंट और मकान आपका? किरायेदार के मालिकाना हक पर सुप्रीम कोर्ट का आखिरी फैसला, जानें क्या है सच

सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा 12 साल किराए पर रहने से किरायेदार मकान मालिक नही बनता। रेंट एग्रीमेंट हो तो मालिकाना हक का दावा नामुमकिन। मालिक नोटिस देकर कोर्ट से आसानी से मकान खाली करवा सकते हैं। भ्रम खत्म, अब सुरक्षा मिली।

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लंबे समय से सोशल मीडिया पर फैली अफवाह को सुप्रीम कोर्ट ने करारा जवाब दिया है। दावा किया जाता रहा है कि 12 साल तक किसी मकान में किराए पर रहने वाला व्यक्ति उसका मालिक बन जाता है। लेकिन कोर्ट ने साफ कहा कि वैध किरायानामा होने पर चाहे कितने भी साल बीत जाएं, किरायेदार का मालिकाना हक पर कोई दावा नहीं ठहरता। यह फैसला संपत्ति मालिकों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है और किरायेदारी विवादों पर नया कानूनी आधार देता है।

12 साल का रेंट एग्रीमेंट और मकान आपका? किरायेदार के मालिकाना हक पर सुप्रीम कोर्ट का आखिरी फैसला, जानें क्या है सच

कानूनी भ्रम का आधार क्या है?

यह भ्रम मुख्य रूप से प्रतिकूल कब्जे के सिद्धांत से जुड़ा है। कानून के अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी खाली संपत्ति पर बिना मालिक की अनुमति के कब्जा कर ले और 12 साल तक लगातार खुद को मालिक की तरह व्यवहार करे तो वह मालिकाना हक का दावा कर सकता है। इसमें टैक्स भरना, बाउंड्री बनाना और स्थायी निर्माण जैसे कदम शामिल होते हैं। लेकिन किरायेदार का मामला अलग है। किरायानामा साइन करते ही कब्जा अनुमति आधारित हो जाता है, जो प्रतिकूल कब्जे की श्रेणी में कभी नहीं आता। कोर्ट ने जोर दिया कि किराया रसीदें और लिखित समझौता होने पर दावा कमजोर पड़ जाता है।

हालिया फैसले की प्रमुख बातें

सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति मकान मालिक को स्वीकार कर किराया देता रहा, वह बाद में मालिकाना हक नकार नहीं सकता। एक केस में 20 साल से अधिक किराया देने वाले किरायेदार का दावा रसीदों के आधार पर खारिज हो गया। कोर्ट का मत है कि ऐसे दावे संपत्ति कानूनों को कमजोर करते हैं। दूसरी ओर बिना किसी लिखित समझौते के खुले कब्जे पर ही यह नियम लागू हो सकता है, लेकिन मालिक की ओर से नोटिस आने पर यह भी टूट जाता है।

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मालिक और किरायेदार दोनों के लिए सलाह

मकान मालिकों को रजिस्टर्ड किरायानामा जरूर बनाना चाहिए। किराया डिजिटल तरीके से लें ताकि रिकॉर्ड बरकरार रहे। किराया न मिलने पर तुरंत कानूनी नोटिस भेजें, वरना विवाद लंबा खिंच सकता है। किरायेदारों को समझना चाहिए कि उनका अधिकार केवल बेदखली सुरक्षा तक सीमित है, मालिक बनने का कोई आधार नहीं। अनुचित तरीके से दावा करने पर कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

आम मिथकों पर नजर

कई भ्रांतियां प्रचलित हैं। कुछ मानते हैं कि 12 साल पूरे होते ही मकान अपने नाम हो जाता है, जो पूरी तरह गलत है। बिना समझौते के रहना भी जोखिम भरा है क्योंकि मालिक कभी भी कब्जा वापस ले सकता है। कोर्ट ने साफ किया कि वैध दस्तावेज मालिक की स्थिति मजबूत करते हैं।

यह फैसला रेंटल बाजार को पारदर्शी बनाने में मददगार साबित होगा। संपत्ति विवाद कम होंगे और मालिकों का भरोसा बढ़ेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे किरायेदारी व्यवस्था अधिक सुरक्षित बनेगी।

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info@nitap.in

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